चरस तस्कर को 20 साल कैद और दो लाख का जुर्माना
देहरादून। चरस रखने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष जज एनडीपीएस सुबीर कुमार की कोर्ट ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर उसे तीन साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के एडवोकेट मनोज शर्मा ने बताया कि मुकदमा 21 मई 20…